सॉफ्टवेयर के जरिए फर्जी क्लेम लेने वालों की पहचान की गई, अब आयकर विभाग उन्हें नोटिस भेज रहा है
इनकम टैक्स रिटर्न में दर्ज विवरण मेल न खाने पर विभाग नोटिस भेज सकता है
रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो इसमें ब्याज की रकम का जिक्र करना न भूलें
तय तारीख तक इनकम टैक्स रिटर्न न भरने पर जुर्माने के साथ सजा का भी प्रावधान है
अगर आपका कोई रिफंड बनता होगा तो वह आपके बैंक अकाउंट में हो जाएगा क्रेडिट
हर नौकरीपेशा व्यक्ति जिसकी सैलरी इनकम टैक्स स्लैब में आती है उसे असेसमेंट ईयर 2023-24 यानी वित्त वर्ष 2022-23 का Income Tax Return दाखिल करना अनिवार्य है. Taxpayer ये काम 31 जुलाई, 2023 से पहले पूरा कर लें. अलग-अलग लोगों की जरूरतों के हिसाब से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फॉर्म जारी कर दिए हैं. ITR File करते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए? ITR Filing को लेकर अगर आपके पास भी है कोई सवाल तो जुड़िए हमारे खास शो 'हैलो मनी9 मेरा सवाल है में'.
ITR दाखिल करते समय रखें इन बातों का ख्याल